Google Analytics Meta Pixel हिदायत: अनावश्यक घर से बाहर न निकले- कलेक्टर और एसपी - Ekhabri.com

हिदायत: अनावश्यक घर से बाहर न निकले- कलेक्टर और एसपी

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस भारतीदासन और पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे अनावश्यक अपने घर से बाहर न निकले। किसी काम से बाहर जाने पर मास्क पहन कर जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने एक सप्ताह के लॉकडाउन का पालन करने पर आमनागरिकों का आभार माना है।

कलेक्टर और एसपी ने अपने अपील में कहा है कि कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को बाधित करने हेतु एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया था। जिसको आप सभी का भरपूर सहयोग रहा है और उम्मीद है कि इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे,लेकिन हम सभी की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि लॉकडाउन हटने के बाद प्रशासनिक नियंत्रण में ढील होने के बाद हमें आत्म नियंत्रण एवं जागरूकता के माध्यम से कोरोना के संक्रमण से बचना होगा।


उन्होंने कहा है कि आपकी थोड़ी सी असावधानी आपके हंसते खेलते परिवार एवं अतिप्रियजनों के लिए अत्यंत घातक हो सकती है एवं जानलेवा हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह महामारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी हुई है,कमजोर प्रतिरोधक क्षमता एवं असाध्य बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए यह महामारी जानलेवा सिद्ध हो रही है।अतः अपने परिवार एवं समाज की बेहतरी के लिए अभी भी उतना ही घर से बाहर निकले जितना कि अत्यंत आवश्यक हो और पूर्ण सुरक्षा के साथ ही निकले।मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग ही वर्तमान में कोरोना से बचाव के साधन है।


कलेक्टर डॉ भारतीदासन और एसपी यादव ने आमनागरिकों से कहा है आपके सहयोग से ही इस महामारी पर हम विजय प्राप्त करेंगे इसलिए व्यक्तिगत एवं समाज हित में आप सभी आत्म नियंत्रण के साथ प्रशासन का सहयोग करें। शासन एवं प्रशासन के सभी अंग सदैव आपकी सेवा एवं सुरक्षा हेतु कटिबद्ध है।

Read Also  10 टंकियों में पानी सप्लाई रहेगी बंद

कोरोना वायरस संकमण से बचाव एवं संकमण की श्रृंखला को तोड़ने आत्मनियंत्रण और जागरूकता जरूरी-कलेक्टर डॉ भारतीदासन

डॉ एस. भारतीदासन ने जिले में कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु 21सितम्बर रात्रि 09.00 बजे से 28 सितम्बर की रात्रि12.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये आम जनता के आवागमन और कार्यालय एवं व्यवसाय संचालन पर प्रतिबंध लागू किया गया था।इसी तरह जिले में व्यवसायिक गतिविधियों के लिये समय-सीमा निर्धारित की गई थी। रायपुर जिले में व्यवसायिक गतिविधियों हेतु समय-सीमा निर्धारित करने एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के पश्चात यह अवलोकन किया गया है कि लॉकडाउन स्थायी समाधान नहीं है बल्कि कोरोना वायरस संकमण से बचाव एवं संकमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं समय-समय पर हाथ धोना,सेनिटाईज करना अधिक जरूरी है। इसके साथ-साथ आत्मनियंत्रण और जागरूकता आवश्यक है।

शासकीय कार्यालय निर्धारित समयावधि में होंगे संचालित

कलेक्टर डॉ भारतीदासन ने 29 सितम्बर से समस्त कार्यालय शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में संचालित करने के निर्देश दिए हैं।व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर सामान्यत: कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा किन्तु कोई भी दुकान या व्यावसायिक संस्थान रात 8 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे। पेट्रोल पंप एवं मेडिकल दुकानें निर्धारित समय में ही खुलेंगे। रेस्टोरेंट, होटल संचालन एवं टेक-अवे और होम डिलिवरी की अनुमति रात 10 बजे तक ही होगी। कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर में फिजिकल डिस्टेसिंग, मास्क का उपयोग एवं समय-समय पर हाथ धोने, सेनिटाईज करने हेतु आवश्यक व्यवस्था अनिर्वायतः सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कार्यालय में इस निर्देश की अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को इसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा।इसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड तथा संबंधित इंसिडेंट कमांडर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकेंगे। अर्थदण्ड की कटौती वेतन से भी की जा सकेगी।

Read Also  मौसम फिर से मेहरबान, प्रदेश में यलो अलर्ट जारी

निर्देशों का पालन नही करने वाले होंगे दंडित

कलेक्टर ने कोविड-19 के संकमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अधीन निर्मित विनियम के तहत जुर्माना अधिरोपित करने के निर्देश दिए हैं।


सार्वजनिक स्थलों में मास्क या फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपये,होम क्वारेन्टाइन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 1000 रुपये, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुये पाये जाने की स्थिति में 100 रुपये,दुकानों या व्यावसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 200 रुपये से दंडित किया जाएगा। यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से इंकार किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 सहपठित छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 एवं भारतीय दण्ड सहिता, 1860 की धारा 188 के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी। यदि किसी दुकान या व्यावसायिक संस्थान में दूसरी बार उल्लंघन पाया जाता है तो उक्त दुकान या व्यावसायिक संस्थान को आगामी 15 दिवस के लिए सील किया जायेगा।

Share The News




CLICK BELOW to get latest news on Whatsapp or Telegram.

 


1 जुलाई से मिलेगा पेट्रोल डीजल बिक्री में लगी पाबंदियां हटेंगी, स्थिति सामान्य होने के बाद केंद्र ने किया फैसला

By User 6 / June 30, 2026 / 0 Comments
नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल को लेकर आम लोगों के लिए सुकून देने वाली खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 से ईंधन की बिक्री और वितरण पर लागू सभी अस्थायी पाबंदियां हटाने का फैसला किया है।...

भारतमाला परियोजना के दो राष्ट्रीय राजमार्ग मार्च 2027 तक होंगे पूरे, समीक्षा बैठक में निर्देश

By User 6 / June 25, 2026 / 0 Comments
रायपुर, 24 जून 2026।छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने अधिकारियों और ठेकेदारों की समीक्षा बैठक लेकर स्पष्ट किया...

गर्मी और उमस में मिलेगी जल्दी राहत, कल बारिश की संभावना

By User 6 / June 30, 2026 / 0 Comments
रायपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार अभी बहुत धीमी है। बारिश नहीं होने के कारण लोग बेहद परेशान है। गर्मी चरम पर है इस बीच अच्छी खबर यह है कि कल कई स्थानों में बारिश होने की संभावना जताई जा...

रायपुर: केटीयूजेएम एलुमनी एसोसिएशन की पहली वार्षिक आम सभा संपन्न

By User 6 / June 29, 2026 / 0 Comments
रायपुर। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (KTUJM) एलुमनी एसोसिएशन की प्रथम वार्षिक आम सभा रविवार को श्री नारायण गुरु मंदिर परिसर में आयोजित हुई। बैठक में संगठन के विस्तार, सदस्यता, वित्तीय विवरण और वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित कार्यक्रमों सहित...

राजधानी में गर्मी, मानसून हुआ सुस्त जानिए आने वाले दिनों का मौसम

By User 6 / June 25, 2026 / 0 Comments
रायपुर। छत्तीसगढ़ लोग अब भी गर्मी से परेशान है। कुछ जिलों में आशिक बारिश के साथ उमस बढ़ी है। वहीं राजधानी रायपुर में अब भी सूरज की तपिश लोगों को परेशान कर रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों...

तालाब में डूबे युवक को समझा था मृत, अचानक खड़े होने पर उड़े सबके होश

By User 6 / June 30, 2026 / 0 Comments
बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां गुण्डरदेही के रामसागर तालाब में एक युवक के डूबने की बात सामने आई. खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. लोग मौके पर पहुंचे...

राज्य में जल्दी होगी झमाझम बारिश, जानिए क्या है मौसम विभाग का अनुमान

By User 6 / June 28, 2026 / 0 Comments
रायपुर। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है लेकिन राजधानी रायपुर में अभी भी उमस बरकरार है। तेज गर्मी और धूप के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। इन सभी के बीच में राहत देने...

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से पद्मश्री डॉ. बुधरी ताती की सौजन्य मुलाकात

By Reporter 5 / June 28, 2026 / 0 Comments
रायपुर, 27 जून 2026। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से पद्मश्री डॉ. बुधरी ताती ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के उत्थान, लोक संस्कृति के संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के...

अगर आपको भी बनाना है वीजा तो हो जाए सावधान, बढ़ गई है फीस नई

By User 6 / June 26, 2026 / 0 Comments
दिल्ली : वीजा के लिए अप्लाई करने वालो के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन करते हुए फीस में बढ़ोतरी का फैसला किया है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी, जिसके...

छत्तीसगढ़ में अवैध खनन पर सख्ती, बढ़ा जुर्माना और कार्रवाई तेज

By User 6 / June 25, 2026 / 0 Comments
रायपुर, 24 जून 2026।छत्तीसगढ़ में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अब पहले से कहीं अधिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने गौण खनिज नियमों में व्यापक संशोधन करते हुए सख्त प्रावधान लागू किए हैं। मंत्रिपरिषद की...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *