मुंबई नगर पुलिस ने सोमवार को बांबे हाई कोर्ट में कहा कि अभिनेत्री कंगना रनोट को कृषि कानून विरोधी प्रदर्शन का संबंध अलगाववादी समूह से बताने से जुड़े इंटरनेट मीडिया पोस्ट के मामले में 25 जनवरी तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
पुलिस ने जस्टिस नितिन जामदार और सारंग कोतवाल की पीठ के सामने यह आश्वासन दिया। इससे पहले पीठ ने कहा कि यह मुद्दा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बुनियादी अधिकार से जुड़ा है और अदालत को अभिनेत्री को कुछ अंतरिम राहत देनी होगी।
कंगना ने इस महीने की शुरुआत में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने एक सिख संगठन की शिकायत के बाद इस साल नवंबर में मुंबई के खार थाने में अपने खिलाफ दर्ज एफआइआर रद करने की मांग की।
वकील रिजवान सिद्दीकी के जरिये दायर याचिका में कंगना ने कहा है कि हालांकि शिकायतकर्ता ने 21 नवंबर के उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर आपत्ति की है। लेकिन उनके खिलाफ कोई कानूनी मामला नहीं बनता है।
एएनआइ के अनुसार, बांबे हाई कोर्ट ने कंगना को सिख समुदाय के खिलाफ कथित अपमानजनक पोस्ट की जांच के सिलसिले में 22 दिसंबर को मुंबई पुलिस के सामने पेश्ा होने का निर्देश्ा दिया। इससे पहले पुलिस ने अदालत को बताया कि अभिनेत्री जांच को लेकर सहयोग नहीं कर रही हैं।