केंद्र सरकार ने स्थायी खाता संख्या यानी पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि में तीन महीने की वृद्धि की है। अब 30 जून तक पैन को आधार से जोड़ा जा सकेगा। अभी यह समयसीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही थी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि करदाताओं को कुछ और समय प्रदान करते हुए पैन और आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। हालांकि, पैन को आधार से जोड़ने के लिए एक हजार रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा। पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा में पांचवीं बार बढ़ोतरी की गई है।
सीबीडीटी ने कहा है कि जो करदाता अपने आधार को अनिवार्य रूप से पैन से जोड़ने में विफल रहेंगे, एक जुलाई से उनका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सीबीडीटी के अनुसार, अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है।
पैन निष्क्रिय होने का असर
-ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा।
-पैन निष्क्रिय रहने की अवधि के दौरान रिफंड पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।
-टीडीएस और टीसीएस की कटौती उच्च दर पर की जाएगी।