अब शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने और बिना विवाह के लिव इन रिलेशन में रहने पर बैन लगा दिया गया है। इस बारे में इंडोनेशिया की संसद ने एक कानून पारित किया है। इस कानून में प्री-मैरिटल शारीरिक संबंधों और लिव-इन रिलेशनशिप को आपराधिक करार दिया है। नए संशोधन के मुताबिक, इंडोनेशिया में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहना भी अपराध के दायरे में आएगा। इसके लिए छह महीने तक की सजा का प्रविधान किया गया है।
नए संशोधन के तहत देश में गर्भनिरोधक या धार्मिक निंदा भी अवैध है। इसके लिए तीन साल तक की जेल हो सकती है। इंडोनेशिया के कानून और मानवाधिकार मंत्रालय की आपराधिक कोड बिल प्रसार टीम के प्रवक्ता अल्बर्ट एरीज़ ने बताया कि यह कानून विवाह बचाने में काफी मददगार साबित होगा। इसकी जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। उन्होंने बताया कि सर्वसम्मति के बाद भी इस संशोधन को लागू होने के लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक हैं। इसके बाद भी इसे पूरी तरह से प्रभावी होने में कम से कम तीन वर्ष तक का समय लग सकता है। नए आपराधिक संहिता में बहुत सारे लागू करने वाले नियम हैं जिन पर काम किया जाना है। यह एक साल में संभव नहीं है, लेकिन यह सब तीन साल में पूरा करना होगा।
उन्होंने कहा कि विवाह पूर्व शारीरिक संबंध और एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर को केवल एक पति या पत्नी, माता-पिता या बच्चे ही रिपोर्ट कर सकते हैं। उधर, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडोनेशिया के निदेशक उस्मान हामिद का कहना है कि यह कानून लोगों के जिंदगी जीने के अधिकार के खिलाफ है। इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। हालांकि सरकार के इस कदम को आलोचकों ने देश की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा झटका माना है। कानून और मानवाधिकार मंत्री यासोना लाओली ने कहा, “हमने अहम मुद्दों और अलग-अलग रायों को समायोजित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है, जिन पर बहस हुई थी।
विवाहेतर संबंध रखना होगा दंडनीय अपराध
इंडोनेशिया में लंबे समय से प्रतीक्षित व चर्चित संशोधन विधेयक मंगलवार को संसद में पारित हो गया। दंड संहिता में संशोधन से अब यहां शादी से बाहर जाकर यौन संबंध रखना दंडनीय अपराध होगा। ऐसा करने पर एक साल की सजा का प्रावधान है। यह नियम इंडोनेशिया में रह रहे नागरिकों या विदेश गए हुए लोगों पर समान रूप से लागू होगा।
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