करीब दस साल पुराने मारपीट के एक मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिह समेत कांग्रेस के छह नेताओं को विशेष न्यायालय ने एक-एक साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा।
गौर हो कि 17 जुलाई, 2011 को उज्जैन के जूना सोमवारिया में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह को काले झंडे दिखाए थे। इसके बाद कांग्रेस और भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई थी। एफआइआर में पहले दिग्विजय सिंह का नाम नहीं था। बाद में अभियोजन ने एक आवेदन देकर उनका नाम जुड़वाया था। प्रकरण का विचारण भोपाल के विशेष न्यायालय में चल रहा था, लेकिन पिछले दिनों जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की सुनवाई के लिए इंदौर में विशेष न्यायालय गठित होने के बाद प्रकरण भोपाल से इंदौर विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। विशेष न्यायाधीश मुकेश नाथ ने मामले में निर्णय सुनाया। सजा सुनाने के कुछ देर बाद दिग्विजय सिह और अन्य को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत भी दे दी गई।
विशेष न्यायालय ने मामले में मुकेश भाटी, हेमंत चौहान और तराना के विधायक महेश परमार को बरी कर दिया है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, दिलीप चौधरी, जयसिह दरबार, असलम लाला व अनंत नारायण मीणा को एक-एक साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।