
रायपुर, 20 जुलाई 2024: राज्य के भू-स्वामियों को अब पटवारी रिकार्ड में दर्ज त्रुटियों के सुधार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा की पहल पर राजस्व विभाग ने यह निर्णय लिया है। अब पटवारी रिकार्ड में दर्ज त्रुटियों का निराकरण तहसीलदार करेंगे। पहले यह जिम्मेदारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास थी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार राजस्व रिकार्ड में त्रुटि सुधार के लिए त्वरित कार्यवाही की जाएगी। इस हेतु तहसीलदारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार विशेष सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तहसीलदार को भूमि स्वामी के नाम, पिता, पति के नाम, उपनाम, जाति, पते में लिपिकीय त्रुटि सुधार करने का अधिकार दिया है। इसके अलावा राजस्व रिकार्ड में कैफियत कॉलम में की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का सुधार, त्रुटिवश जोड़े गए खसरों को अलग करना, भूमि के सिंचित, असिंचित होने संबंधी प्रविष्टियों का सुधार और भूमि के एक फसली तथा बहु फसली प्रविष्टियों में त्रुटि सुधार का अधिकार भी तहसीलदार को दिया गया है।