रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव तथा राहत आयुक्त रीता शांडिल्य ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया है। इस पत्र में कोविड-19 के कारण जिलों में मृत व्यक्तियों के परिजनों, आश्रितों को अनुदान सहायता प्रदान करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं।
कितनी राशि दी जाएगी?
कोविड-19 से मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं जो अनुदान सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी।
क्या कहते हैं आँकड़े?
संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड-19 से 22 सितंबर 2021 तक प्रदेश में कुल 13 हजार 563 व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई है।इसके लिए संबंधित परिवार के आवेदक के पास सीडीएसी द्वारा जारी कोविड-19 से मृत्यु के संबंधित आधिकारिक प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।
क्या है अनुदान राशि देने की प्रक्रिया?
इसके तहत आधार लिंक्ड अकॉउंट में डायरेक्ट राशि अंतरण/ ट्रांसफर की जाएगी और कलेक्टरों को आदेश दिया गया है कि ये पूरी प्रक्रिया सरल तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए।
आदेश एवम फॉर्म का प्रारूप: