बिहार में अदालत के एक अनूठे फैसले से बच्ची और उसकी नाबालिग मां की जिंदगी संवर जाएगी। जज साहिब ने आठ माह की बच्ची के लिए नाबालिग आरोपी को पत्नी के साथ रहने की अनुमति प्रदान कर दी है। बिहारशरीफ किशोर न्याय परिषद के प्रधान जज मानवेंद्र मिश्र ने तीन दिनों की सुनवाई के बाद आरोपी किशोर के खिलाफ मुकदमा बंद करते हुए शेखपुरा सुरक्षा गृह से उसे मुक्त करने का आदेश दिया। जज साहिब ने अपने फैसले में कहा कि वह अपनी आठ माह की पुत्री की उचित देखभाल करे और उसे संरक्षण प्रदान करे। साथ ही, पत्नी के भोजन, वस्त्र, उपचार आदि मूलभूत जरूरतों को पूरा करे। हालांकि जज साहिब ने फैसले में यह स्पष्ट किसा कि यह फैसला किसी अन्य नाबालिग की शादी से संबंधित मुकदमे में नजीर देने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।
हिलसा थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति की 16 वर्षीय पुत्री ने 15 वर्षीय प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली थी। दोनों दिल्ली में अपनी मौसी के यहां रहने लगे। लड़की के पिता ने 11 फरवरी 2019 को हिलसा थाने में बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मामले में किशोर की मां, पिता एवं भाई को भी आरोपी बनाया गया।
पुलिस अधिकारी ने जांच में पाया कि लड़की को भगाने के मामले में लड़के की मां, पिता एवं भाइयों की कोई भूमिका नहीं है। घटना के छह महीने बाद लड़की ने न्यायालय के समक्ष कुबूल किया कि उसने अपनी मर्जी से प्रेमी संग दिल्ली भागकर शादी कर ली थी। आरोपी किशोर ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। उसे शेखपुरा स्थित सेफ्टी गृह में भेजा गया।
इस बीच लड़की ने 19 जुलाई 2020 को पुत्री को जन्म दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आठ माह की पुत्री को गोद में लेकर लड़की किशोर न्याय परिषद में उपस्थित हुई। उसने अपने पति, सास एवं ससुर के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। लड़की के पिता एवं मां ने भी इस रिश्ते पर न्याय परिषद के सामने रजामंदी व्यक्त कर दी। सभी पक्षों को सुनने के बाद किशोर न्यायालय के प्रधान जज मानवेंद्र मिश्र ने सुनवाई पूरी की और मुकदमे को बंद कर दिया। अदालत ने आठ माह की बच्ची की देखभाल एवं संरक्षण के लिए आरोपित किशोर को मुक्त करने का आदेश दिया है और विधि परिवीक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक छह महीने पर दो वर्षों तक उक्त बच्ची की देखभाल की रिपोर्ट हिलसा स्थित बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के सहयोग से प्रस्तुत करते रहेंगे।
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