सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारियों को उन याचिकाओं पर तीन दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिनमें आरोप लगाया गया है कि पिछले सप्ताह राज्य में हुई हिंसा के आरोपितों के घरों को अवैध रूप से गिराया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह ध्वस्तीकरण (बुलडोजर की कार्रवाई) पर रोक नहीं लगा सकती, लेकिन सब कुछ निष्पक्ष होना चाहिए और अधिकारियों को कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि नागरिकों में यह भावना होनी चाहिए कि देश में कानून का शासन है। पीठ ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि 21 जून को मामले की अगली सुनवाई तक कुछ भी अप्रिय नहीं होना चाहिए। साथ ही कहा, ‘इस बीच हम उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे। हमारा उनके प्रति दायित्व है। इस बीच हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यह स्पष्ट होना चाहिए कि वे (आरोपित) भी समाज का हिस्सा हैैं। आखिरकार, जब किसी को कोई शिकायत होती है तो उन्हें उसके निवारण का मौका मिलना चाहिए। अगर यह अदालत उनके बचाव के लिए आगे नहीं आएगी तो यह उचित नहीं होगा। हर चीज निष्पक्ष दिखनी चाहिए।” जस्टिस बोपन्ना ने कहा, ‘जजों के रूप में हम भी समाज का हिस्सा हैैं। जो कुछ हो रहा है, उसे हम भी देखते हैैं। कभी-कभी हम भी अपनी राय बनाते हैैं।”
शीर्ष अदालत मुस्लिम संगठन जमीयत-उलमा-ए-हिंद की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें कहा गया है कि कथित दंगा आरोपितों को घर खाली करने का मौका दिए बगैर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है कि राज्य में हालिया हिंसा के कथित आरोपितों की संपत्तियों पर अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न की जाए। यह भी कहा गया है कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना संपत्तियों के ध्वस्तीकरण की कोई भी कार्रवाई न की जाए और ऐसी कोई भी कवायद उचित नोटिस देने के बाद ही की जाए।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता और कानपुर व प्रयागराज नगर निकायों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है। साल्वे ने कहा कि याचिका में ध्वस्तीकरण की तीन घटनाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन इन सभी तीन मामलों में दंगे होने से काफी पहले नोटिस दिए गए थे और एक मामले में तो यह अगस्त, 2020 में दिया गया था। उन्होंने कहा, ‘ये संपत्तियां कीमती हैैं, इसलिए ये लोग ऐसे नहीं है जो अदालत नहीं जा सकते थे।” साल्वे ने कहा कि अधिकारियों को तीनों घटनाओं का सटीक विवरण देते हुए तीन दिनों में हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी जाए।
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