अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली की एक अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने 2016 के इस मामले में शनिवार को यह फैसला दिया है। हालांकि कोर्ट ने इसी मामले के चार अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।
सोमनाथ भारती को एम्स कर्मचारी के साथ मारपीट करने के मामले में आईपीसी की धाराओं के तरह मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया गया है। इस मामले में अदालत आज ही सजा सुना सकती है। इन सभी मामलों में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है।
कोर्ट ने इस मामले में आरोपी चार अन्य लोग जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप उर्फ सोनू और राकेश पांडे को बरी कर दिया है। साल 2016 में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षा कर्मी से मारपीट के मामले में हौज खास थाने में शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमनाथ भारती के खिलाफ दंगे के लिए भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी।