कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सुप्रीम कोर्ट के चार नवंबर 2022 के निर्देशों का पालन करते हुए योग्य कर्मचारियों से ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन मांगे हैं। इस संबंध में ईपीएफओ की ओर से जारी सर्कुलर में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा 44(9) में दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने चार नवंबर के फैसले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संशोधन योजना 2014 को वैध ठहराया था। कोर्ट ने संशोधन योजना का चुनाव नहीं करने वालों को चार माह का अतिरिक्त समय देने का निर्देश दिया था। ईपीएफओ के ताजा सर्कुलर के मुताबिक, ऐसे कर्मचारी जिन्होंने प्रचलित वेतन सीमा पांच हजार या 6,500 रुपये से अधिक वेतन पर योगदान दिया था और ईपीएस-1995 का सदस्य रहते हुए पूर्व संशोधन योजना के पैरा 11(3) के प्रविधानों के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया था लेकिन उनके आवेदनों को अस्वीकार कर दिया था, वे अब ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईपीएफओ ने सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि 31 अगस्त 2014 तक रिटायर हो चुके कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। केवल एक सितंबर 2014 या उसके बाद ईपीएस से जुड़े लोगों को ज्यादा पेंशन का लाभ पाने का विकल्प दिया जाएगा।
ऐसे करें आवेदन
-योग्य कर्मचारियों को संबंधित क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय में उचित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।
-ईपीएफओ आयुक्त की ओर से तय प्रारूप में आवेदन करना होगा।
-सत्यापन के लिए आवेदन पत्र में पूर्वोक्त सरकारी अधिसूचना में दिए गए आदेश के अनुसार अस्वीकरण शामिल हो।
– भविष्य निधि से पेंशन निधि में समायोजन की आवश्यकता वाले शेयर के मामले में पेंशनभोगी की एक स्पष्ट सहमति जरूरी होगी।
-ईपीएफओ के पेंशन फंड में छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट से धन के हस्तांतरण के लिए ट्रस्टी का एक उपक्रम प्रस्तुत किया जाए।