हिजाब मामले में चल रहा विवाद पर मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। कर्नाटक हाई कोर्ट की पूर्ण बेंच ने हिजाब पर बैन हटाने की याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायालय का कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।
आपको बता दें की हिजाब को लेकर बड़ा मामला गरमाया था। अलग अलग राज्यो में लोग इस पर तरह तरह की प्रक्रिया दे रहे थे। हिजाब विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है।
बता दें कि उडुपी के एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की छात्राओं के एक ग्रुप की क्लास में उन्हें हिजाब पहनने देने की मांग से तब एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था जब कुछ हिंदू छात्र भगवा शॉल पहनकर पहुंच गए। यह मुद्दा राज्य के कई हिस्सों में फैल गया जबकि सरकार यूनिफॉर्म संबंधी नियम पर अड़ी रही।