छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना सोमवार को लागू कर दी गई है। इस फैसले से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना इसी वित्तीय वर्ष से शुरू हो जाएगा। इस फैसले से लगभग तीन लाख अधिकारियों और कर्मचारी को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
गौरतलब है कि विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी। विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से एक नवंबर, 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे थे।
वित्त विभाग द्वारा पुरानी पेंशन योजना के संबंध में जारी आदेश केअनुसार, भविष्य निधि में एक अप्रैल, 2022 से मूल वेतन का 12 प्रतिशत की कटौती करने का निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2004 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से नवीन अंशदायी पेंशन योजना केलिए की जा रही 10 प्रतिशत मासिक कटौती एक अप्रैल, 2022 से समाप्त कर दी गई है। जारी निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया है कि सामान्य भविष्य निधि की कटौती का ब्योरा संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन स्तर पर अलग से रखा जाएगा। इसके साथ ही संबंधित कर्मचारियों केनए सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आवंटित होने पर यह राशि उसमें दर्शायी जाएगी।