स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनकर आने पर बैन के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय बेंच में फैसला नहीं हो सका। दोनों जजों में इस मसले पर मतभेद थे और दोनों की राय अलग-अलग थी। ऐसे में अब केस को तीन जजों के हवाले कर दिया गया है। अब बड़ी बेंच में एकमत से या फिर बहुमत से ही अब फैसला हो सकेगा।
जस्टिस हेमंत गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए कर्नाटक सरकार की ओर से हिजाब बैन को सही करार दिया और विरोध करने वालों की अर्जी को खारिज कर दिया। वहीं, जस्टिस धूलिया ने बैन के कर्नाटक सरकार के फैसले को गलत माना। दो जजों के अलग-अलग फैसले के चलते निर्णय मान्य नहीं होगा और अब आखिरी फैसला बड़ी बेंच की ओर से ही किया जाएगा।
गौर हो कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहन कर आने पर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के तर्क 10 दिन तक सुनने के बाद 22 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।