रायपुर। हाईकोर्ट के आदेश के परिणामस्वरूप, रायपुर प्रेस क्लब के चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। प्रेस क्लब के पूर्व उपाध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके परिणामस्वरूप जस्टिस गौतम भादुड़ी ने पंजीयक फर्म एंड सोसाइटी को चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने पंजीयक फर्म एंड सोसाइटी को मतदाता सूची की जाँच कराने के उपरांत रायपुर प्रेस क्लब के चुनाव सम्पन्न करने का निर्देश दिया है। प्रेस क्लब के संविधान के अनुसार, चुनाव के बाद पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। जिसके बाद से अब तक चुनाव नहीं हुए हैं।
प्रेस क्लब सदस्य डी. बैरागी ने 2019 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने मतदाता सूची की जाँच के निर्देश रायपुर प्रेस क्लब को दिए थे। परीक्षण के काम में कमी होने पर फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसके परिणामस्वरूप कोर्ट ने जल्दी ही चुनाव कराने के निर्देश दिए थे।
पंजीयक फर्म एंड सोसाइटी और रायपुर कलेक्टर की ओर से चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी, लेकिन डी. बैरागी ने फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि मतदाता सूची के परीक्षण के बगैर चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं? इसके बाद कोर्ट ने चुनाव पर फिर से रोक लगा दी। इसके बाद प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने पहले रिट पिटीशन और फिर हस्तक्षेप याचिका हाईकोर्ट में दायर की।