भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कई अंकुश लगाए हैं। इसके तहत बैंक के ग्राहकों के लिए खातों से निकासी की सीमा 10,000 रुपये तय की गई है। रिजर्व बैंक ने यह कदम बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर उठाया है। बैंकिंग नियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए लागू), 1949 के तहत ये अंकुश छह दिसंबर, 2021 को कारोबार के घंटों की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और इनकी समीक्षा की जाएगी।
रिजर्व बैंक ने कहा है कि नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक उसकी अनुमति के बिना न तो कोई ऋण या एडवांस देगा और न ही किसी कर्ज का नवीकरण करेगा। साथ ही बैंक के किसी तरह का निवेश करने, किसी तरह की देनदारी लेने, भुगतान और संपत्तियों के ट्रांंसफर या बिक्री पर भी रोक रहेगी। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के ग्राहक अपने बचत बैंक या चालू खातों से 10,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल सकेंगे। रिजर्व बैंक के आदेश की प्रति बैंक परिसर में लगाई गई है, जिससे ग्राहकों को इसकी जानकारी मिल सके। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इन अंकुशों का मतलब बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने से नहीं लिया जाना चाहिए।