बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले ही बडा निणर्य लिया है। अब पुलिस में सिपाही और अवर निरीक्षक (एएसआइ) के पदों पर किन्नरों की सीधी नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद गृह विभाग ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है।
बिहार में सिपाही संवर्ग के लिए नियुक्ति का अधिकार पुलिस अधीक्षक, जबकि अवर निरीक्षक के लिए नियुक्ति का अधिकार पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी के पास होगा। सिपाही और पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में प्रत्येक 500 विज्ञापित पद में से एक पद ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षित रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में ट्रांसजेंडर की जनसंख्या 40,827 थी।
किन्नरों की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक आर्हता सिपाही और पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग के अनुसार, ही होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड संबंधित संवर्ग के महिला अभ्यर्थियों के समान होगा। अभ्यर्थी को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र देना होगा। गौर हो कि किन्नरों की पुलिस में बहाली के बावत एक मुकदमा पटना हाई कोर्ट में चल रहा है।