उत्तराखंड में विदेशी शराब की बोतल की कीमत से 10 रुपये अधिक लेने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने दुकान के प्रबंधक को बोतल पर अधिक लिए रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने और मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में दो लाख रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अधिवक्ता फीस व शिकायत खर्च के 20 हजार रुपये और विशेष क्षतिपूर्ति के रूप में 25 लाख रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के भी आदेश दिए हैं।
रोशनाबाद कचहरी में कार्यरत अधिवक्ता अमित कुमार ने आयोग में एक शिकायत ग्राम धनौरी स्थित शराब की दुकान के प्रबंधक अशोक कुमार के खिलाफ दायर की। इसमें बताया था कि 19 सितंबर, 2019 को दुकान पर शराब की एक बोतल खरीदने के लिए गया था। बोतल की कीमत 780 रुपये थी, जबकि दुकान पर कार्यरत कर्मचारी ने शिकायतकर्ता से डेबिट कार्ड के माध्यम से 790 रुपये लिए थे।
उसने बोतल पर अंकित मूल्य से दस रुपये अधिक लेने का विरोध किया, तो कर्मचारी ने उससे अभद्र व्यवहार किया था। शिकायत पर एकपक्षीय सुनवाई करने के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्डा व विपिन कुमार ने विदेशी मदिरा की दुकान के अनुज्ञापी और प्रबंधक को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी पाया और जुर्माना कर दिया।