नई दिल्ली। 26/11 में हुई मुंबई आतंकी हमला मामले में शनिवार को केंद्र ने एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडर हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को आतंकी घोषित कर दिया।
मंत्रालय ने कहा है कि वह भारत के हितों के खिलाफ पश्चिमी देशों और अफगानिस्तान में जिहाद फैलाने में शामिल रहा है। साथ ही भारत, इजरायल, अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद छेड़ने का आह्वान करने वाले बयान देता है।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि भारत में लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए हमलों के लिए की गई प्लानिंग, फंडिंग व रिक्रूटमेंट तक में 46 वर्षीय हाफिज तलहा सईद शामिल था। साथ ही यह पाकिस्तान में मौजूद विभिन्न LeT सेंटरों का भी दौरा करता रहता है। हाफिज तलहा सईद आतंकवाद में शामिल है और उसे गैरकानूनी गतिविधियों के रोकथाम कानून 1967 के तहत आतंकी करार दिया जाना चाहिए। इसके मुताबिक ताल्हा LeT के मौलवी विंग का प्रमुख और लश्कर का बड़ा आतंकी है।