भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश की प्रमुख फिनटेक कंपनी पेटीएम द्वारा संचालित पेटीएम पेमेंट् बैंक को अगले आदेश तक कोई भी नया अकाउंट खोलने से रोक दिया है। यह आदेश आरबीआइ ने कंपनी के संदर्भ में कुछ आपत्तिजनक सूचना मिलने के आधार पर जारी किया है। कुछ महीने पहले ही भारत का सबसे बड़ा आईपीओ लाकर सुर्खियां बटोरने वाली आईपीओ के खिलाफ केंद्रीय बैंक का यह कदम इसके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके साथ ही जो फिनटेक कंपनियां अगले कुछ महीनों में आईपीओ लाने वाली हैं, उनके लिए भी आरबीआई का यह कदम बड़ा सबक साबित हो सकता है।
आरबीआइ के अधिकारियों ने पिछले दिनों एप आधारित कंपनियों की तरफ से शेयर बाजार में उतरने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिता भी जताई थी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को यह भी कहा गया है कि वह अपने एक स्वतंत्र आइटी आडिटर की नियुक्ति करे और तंत्र की संपूर्ण जांच कराए। आइटी आडिटर की रिपोर्ट के आधार पर ही पेटीएम बैंक को नए ग्राहक बनाने की अनुमति दी जाएगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब स्माल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस लेने पर भी विचार कर रहा है। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा की पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बैंक की शेष हिस्सेदारी पेटीएम के पास है।