मनी लांड्रिग मामले में गिरफ्तार केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को फिलहाल शनिवार तक जेल में ही रहना होगा। मंगलवार को जैन की जमानत याचिका पर सवा दो घंटे तक चली लंबी बहस के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार तक के लिए अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। जमानत याचिका पर अदालत शनिवार दोपहर को अपना निर्णय सुनाएगी। हवाला व मनी लांड्रिग के मामले में आरोपित जैन को 30 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से 13 जून तक जैन ईडी की हिरासत में थे। इसी बीच जैन ने जमानत याचिका दायर की थी। सोमवार को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजते हुए जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। जैन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और ईडी की तरफ से एडिशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें पेश की।
एन हरिहरन- सत्येंद्र जैन जांच में सहयोग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और उनके फरार होने की संभावना नहीं है। मामले से जुड़े दस्तावेज जांच एजेंसी पहले ही जब्त कर चुकी है, ऐसे में छेड़छाड़ की संभावना भी नहीं है। चार कंपनियों की जांच की जा रही है और इसमें कोलकाता के दो से तीन लोगों के नाम की प्रविष्टियां हैं। जांच एजेंसी का मानना है कि जैन इस मामले के सरगना हैं क्योंकि उन्होंने अपने अकाउंटेंट जेपी मोहता के घर पर बैठक भी की थी। ऐसे में वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
सत्येंद्र जैन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसके कारण कई अहम दस्तावेज के संबंध में अब भी पूछताछ बाकी है। जैन ज्यादातर सवालों के जवाब पता नहीं व याद नहीं में दे रहे हैं। जैन ने पूछताछ के दौरान यह तक कहा है कि कोरोना संक्रमण्ा होने के बाद से उन्हें याद रखने संबंधी परेशानियां हो रहीं हैं। सत्येंद्र जैन सात बार ईडी के सामने पेश हुए हैं और लगातार जांच में सहयोग कर रहे हैं। ईडी ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि नकदी या दस्तावेज जैन के आवास से प्राप्त हुए हैं। ईडी केवल शेयर होल्डिंग के आधार पर ही बात कर रही है।
एन हरिहरन ने कहा कि जैन को स्लीप-एपनिया की गंभीर बीमारी है। यह मुख्य रूप से नींद से जुड़ी एक बीमारी है और अचानक मौत भी हो सकती है। इस दौरान उन्हें 24 घंटे एक नर्स की आवश्यकता रहती है। ऐसे में मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अदालत जैन को जमानत दे। ईडी ने खराब स्वास्थ्य को लेकर सुनवाई के दौरान कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि, सोमवार को कोर्ट को बताया था कि हिरासत में जैन दवा नहीं ले रहे हैं, इससे उनकी तबीयत बिगड़ी रहे और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर जमानत ले सकें।
सत्येंद्र जैन पर यह दो मामले हैं
-पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए वर्ष 2016 में पेशेवरों की भर्ती में रिश्वत लेने और आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआइ ने 24 अगस्त, 2017 को सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था और तीन दिसंबर 2018 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
-ईडी ने वर्ष 2017 में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन, पारिवारिक सदस्य अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन व वैभव जैन के खिलाफ मनी लांड्रिंग के आरोप में केस दर्ज किया था।