रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फडरेशन संघ के आंदोलन के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को तीसरे समयमान का लाभ देने के लिए आदेश जारी कर दिया है। इसका लाभ सहायक शिक्षक पद पर भर्ती हुए शिक्षकों को भी मिलेगा। आदेश जारी होने के बाद फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी ने कहा कि शासन के निर्देश पर प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारियों से ऐसे कर्मचारियों की जानकारी मंगाई है। जो 20 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले अधिकांश सहायक शिक्षक ही 30 वर्ष सेवा पूर्ण किए हैं। भले ही पदोन्नति पाकर वे प्रधानपाठक प्राथमिक अथवा उच्च वर्ग शिक्षक अथवा प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक अथवा व्याख्याता के पद पर वर्तमान में कार्यरत हैं। जारी पत्र में कहा गया है कि सहायक शिक्षा के पद पर नियुक्त तिथि से 30 साल की सेवा पूर्ण करने वालों को तृतीय समयमान लाभ आदेश मिला है, उसके आधार पर ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति जो प्रथम सहायक शिक्षा के पद पर हुई है और वर्तमान में पदोन्नत एवं क्रमोन्नत, वेतनमान, लेते हुए उच्च पद पर कार्यरत हंै उसकी सूची बनाकर उपलब्ध कराई जाए।
गौरतलब है कि राज्यव्यापी नियाय पाती अभियान के द्वितीय चरण में जिला कलेक्टर के माध्यम से 9 सितंबर को ज्ञापन दिया गया था। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य शासन ने,राज्य के कर्मचारी-अधिकारियों को प्रथम एवं द्वितीय समयमान वेतनमान का आदेश 28 अप्रैल 2008 तथा तृतीय समयमान वेतनमान लाभ देने का आदेश 8 अगस्त 2018 को जारी किया था। लेकिन सहायक शिक्षक पद पर भर्ती हुए शिक्षकों को इसका लाभ नही मिला था, लेकिन अब आदेश जारी किया गया है।