आज से अटल पेंशन योजना, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम, म्यूचुअल फंड के नियम, गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी समेत कई चीजें बदलने जा रही हैं। इनके बदलने से बड़े पैमाने पर उपभोक्ता प्रभावित होंगे। इनमें से कई बदलाव का संबंध सीधे आपकी जेब से है।
-सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियमों में बदलाव किया है। अब करदाता इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। यानी अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो इस योजना में आवेदन नहीं कर सकेंगे। इससे पहले पेंशन योजना से जुड़ने के लिए ऐसी कोई शर्त लागू नहीं थी। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा है कि एक अक्टूबर 2022 के बाद कोई भी करदाता अटल पेंश्ान योजना में शामिल होने का पात्र नहीं होगा। अगर कोई सब्सक्राइबर इस तारीख को या इससे पहले करदाता पाया जाता है तो उसका अटल पेंशन योजना का खाता बंद कर दिया जाएगा और उस दिन तक जमा उसकी पेंशन वापस कर दी जाएगी।
-अब तक जब आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपके कार्ड की जानकारी संबंधित वेबसाइट पर सेव हो जाती है। आनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब आरबीआई ने नियमों में बदलाव किया है। अब ट्रांजेक्शन के दौरान एक टोकन जनरेट होगा और इसी से पेमेंट हो सकेगा।
-एक अक्टूबर या उसके बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए नामिनेशन डिटेल देना जरूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं करने वाले निवेशकों को एक डिक्लेरेशन भरना होगा। डिक्लेरेशन में नामिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी। यह नियम एक अगस्त, 2022 से ही अमल में लाया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इस समयसीमा को एक 2022 तक बढ़ा दिया गया। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो इसका ध्यान जरूर रखें।
-कार निर्माता कंपनी फाक्सवैगन की कारें एक अक्टूबर से महंगी होने जा रही हैं। कंपनी ने हाल ही में बताया था कि कच्चे माल की बढ़ती कीमतों की वजह से उसने अपनी सभी गाड़ियों की कीमत में एक अक्टूबर से दो प्रतिशत बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। फाक्सवैगन भारत में अभी चार माडल की बिक्री करती है। इनमें दो सिडान और दो एसयूवी शामिल हैं। कंपनी आने वाले दिनों में तीन और माडल देश में उतारने की योजना पर काम कर रही है। महिद्रा ने भी हाल में अपनी कुछ कारों की कीमत में बढ़ोतरी की है।
-डीमैट खाता अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया है। नेशनल स्टाक एक्सचेंज ने 14 जून को एक अधिसूचना जारी करके बताया है कि 30 सितंबर तक डीमैट अकाउंट में टू-फैक्टर आथेंटिकेशन इनेबल करना जरूरी है। इसके बिना एक अक्टूबर से डीमैट अकाउंट में यूजर लागिन नहीं कर पाएंगे। अब खाते में लागिन करने के लिए पहले बायोमीट्रिक आथेंटिकेशन और फिर पासवर्ड दर्ज करना होगा। इससे डीमैट खाते से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगाई जा सकेगी।
-एक अक्टूबर से जीएसटी के तहत 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल कारोबार वाले व्यापारियों के लिए ई-चालान काटना अनिवार्य होगा। सरकार ने राजस्व घाटे से निपटने और व्यापार जगत से अधिक टैक्स कलेक्शन के मकसद से इसकी सीमा को 20 करोड़ रुपये से घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है।