अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने TikTok बैन के आदेश पर रोक लगा दी है। गत दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने TikTok पर बैन लगाने का आदेश दिया था। मीडिया ने अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह जानकारी दी कि अमेरिकी संघीय जज ने चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी है। ट्रंप प्रशासन ने ऐप स्टोर से TikTok को डाउनलोड करने से रोकने के आदेश दिये थे।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश कार्ल निकोल्स ने रविवार सुबह एक सुनवाई के बाद व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले वीडियो-शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध के खिलाफ एक प्रारंभिक निषेधाज्ञा दी। न्यायाधीश ने इसे चलाने के लिए एक नवंबर की समय सीमा के खिलाफ निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया। टिक टॉक के मालिक, बाइटडांस लिमिटेड ने राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी ऐप स्टोरों से टिकटॉक हटाने के आदेश के बाद इसे तब तक होल्ड करने का अनुरोध किया था, जब तक कि कंपनी अपने अमेरिकी परिचालन में हिस्सेदारी एक घरेलू खरीदार को नहीं बेच देती।
ट्रंप के आदेश के मुताबित एपल इंक के एपल स्टोर और अल्फाबेट इंक के गूगल प्लेस्टोर पर चीनी स्वामित्व वाले छोटे वीडियो शेयरिंग एप (टिकटॉक) को रविवार रात 11:59 बजे के बाद डाउनलोड करने पर पाबंदी लगाई गई थी।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश कार्ल निकोल्स ने एक संक्षिप्त आदेश में कहा कि वह टिकटॉक एप स्टोर प्रतिबंध को प्रभावी होने से रोकने के लिए एक प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी कर रहे हैं। बता दें कि निकोल्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित किए गए थे और वे पिछले साल अदालत में शामिल हुए थे।