Google Analytics Meta Pixel मोदी सरकार ने पत्रकार वेल फेयर स्कीम' में संशोधन कर दिया पत्रकारों को तोहफा - Ekhabri.com

मोदी सरकार ने पत्रकार वेल फेयर स्कीम’ में संशोधन कर दिया पत्रकारों को तोहफा

केंद्र की मोदी ने सरकार ने ‘पत्रकार वेलफेयर स्कीम’ में संशोधन कर लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। यह स्‍कीम देश भर के सभी पत्रकारों के लिए लागू हो गया है। दरअसल सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए इस स्कीम को फरवरी 2013 में लागू किया गया था,  अब इसमें संशोधन किया गया है, जिसका फायदा सभी पत्रकार ले सकेंगे। इसके तहत यदि किसी जर्नलिस्ट का निधन हो जाता है या वह विकलांग हो जाता है, तो केंद्र सरकार उसके आश्रितों को 5 लाख रुपये की सहायता देगी। वहीं, इलाज के लिए भी पत्रकार को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।

इस योजना की पात्रता के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है। इसके संरक्षक केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री होंगे। वहीं, विभाग के सचिव अध्यक्ष, प्रधान महानिदेशक, एएस एंड एएफ, संयुक्त सचिव समिति के सदस्य हैं।वहीं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उप सचिव अथवा निदेशक सदस्य संयोजक हैं। इस समिति का काम होगा कि ये पीड़ित पत्रकार या फिर उनके परिजनों के आवेदन पर विचार करे तथा उसके मुताबिक आर्थिक सहायता देने का फैसला ले। इस योजना में अच्छी बात यह है कि इसमें केंद्र या राज्य सरकार से अधिस्वीकृत पत्रकार होने का बंधन नहीं है।

यह योजना पत्रकारों से संबंधित 1955 के एक अधिनियम “Working Journalists and other Newspaper Employes (Condition of service) And Miscellaneous Provision Act 1955” के तहत पत्रकार की श्रेणी में आने वाले देश भर के जर्नलिस्ट पर लागू किया गया है। वहीं अब इस योजना का लाभ टेलीविजन और वेब जर्नलिस्ट्स भी ले सकेंगे। यानी न्यूज पेपर्स के बाद टेलीविजन जगत में क्रांति आई और टीवी न्यूज चैनल्स की शुरुआत हुई। वहीं अब वेब जर्नलिज्म का जमाना आ गया है और वेब पर भी अच्छी पत्रकारिता की जा रही है।

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साथ ही सभी न्यूज पेपर्स के एडिटर,  सब एडिटर,  रिपोर्टर,  फोटोग्राफर,  कैमरामैन,  फोटो जर्नलिस्ट, फ्रीलांस जर्नलिस्ट,  अंशकालिक संवाददाता और उन पर आश्रित परिजनों को भी स्कीम के दायरे में रखा गया है। इसका लाभ लेने की शर्त यह है कि कम से कम 5 साल तक पत्रकार के रूप में सेवाएं दी गई हों। स्कीम के तहत यह जानकारी भी दी गई है कि एक से पांच लाख की सहायता किन परिस्थितियों में पीड़ित पत्रकार या उनके परिजनों को दी जाएगी,

अधिक जानकारी के लिए-  http://pib.nic.in/prs/JWSguidelinesEnglish.pdf?Sel=17&PSel=2 इस लिंक पर जा सकते हैं, अथवा महानिदेशक (मीडिया एवं संचार), प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, ‘ए’ विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110001 से भी संपर्क किया जा सकता है। जिन पत्रकारों या उनके परिजनों को सहायता चाहिए, वे विहित फॉर्म पर Decअपने आवेदन दिए गए पते पर भेज सकते हैं।तीन पृष्ठों के इस फॉर्म का नमूना प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पत्र सूचना ब्यूरो) की वेबसाइट pib.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

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